परिचय
राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक ०१.०५.१९८५ विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का षीध्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देद्गय से की गई थी ताकि गतिषील विक्रय कर अधिनियम व नियमों की सुसंगत व्याखया की जा सके। अधिकरण
के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेष के विरूद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक ०१.१०.१९९५ से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण
का नाम परिवर्तन कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया। बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा छः सदस्य कार्यरत है जिन्हे निम्न अधिनियमों एवं नियमों के तहत् न्यायिक अधिकार दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय संचालन हेतु एक रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारीगण उपलब्ध है जो कि बोर्ड
द्वारा न्यायायिक कार्यो के निस्तारण करने में सहयोग करते है। बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार है :-

- बोर्ड के सभी प्रषासनिक कार्य अध्यक्ष महोदय के निर्देषानुसार रजिस्ट्रार के द्वारा सम्पन्न होते है।
- बोर्ड में निम्नांकित अधिनियम/नियमों के तहत द्वितीय अपील/क्रॉस आबजेक्शन /निगरानी (स्टाम्प) दायर करने का प्रावधान है।
- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 एवं नियम 2006
- मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003
- राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954/1994
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
- राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957
- राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ मोटर व्हीकल इन्टू लोकल एरिया, 1988
- राजस्थान टैक्स ऑन लक्जरीज (टोबेको एण्ड इट्स प्रोडक्ट्स) एक्ट, 1998
- राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुड्स इन्टू लोकल एरिया एक्ट, 1999
- राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के तहत निगरानी/नजरसानी की सुनवाई
- राजस्थान भूमि कर अधिनियम, 2006
- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
राजस्थान कर बोर्ड का मुख्यालय कर भवन अजमेर में है जो टोडरमल मार्ग पर स्थित है तथा इसकी सर्किट बैंच जयपुर के योजना भवन में एवं जोधपुर एवं उदयपुर स्थित कर भवन में नियमित अंतराल पर लगायी जाती है।
- बोर्ड में सामान्यतः उपरोक्त अधिनियमों, उनके अंतर्गत नियमों एवं राज्य सरकार एवं चयनित अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत विचाराधीन अपीलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा की जाती है।