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निर्णयों का प्रकाशन
एफ.ए.क्यू.
प्र.1.
कौन से आदेशों की अपील कर बोर्ड द्वारा सुनी जावेगी ?
उत्तर
आयुक्त (अपील्स) या अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त डी.एल.सी./एस.एल.एस.सी. की अनुशंसा/आदेश के विरुद्ध एवं आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त के आदेश के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है।
प्र. 2.
कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि क्या है ?
उत्तर
व्यवहारी के लिये आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में। विभाग के लिए आदेश प्राप्ति के 180 दिवस में।
प्र. 3.
अपील किस प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी ?
उत्तर
अपील प्रपत्र एस.टी.-9 तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जा सकेगी।
प्र. 4.
क्या-क्या दस्तावेज अनिवार्य है ?
उत्तर
1. अपील के आधार मय प्रपत्र एस.टी.-9 में
2. पूर्व आदेश या प्रमाणित प्रतिलिपि
3. दो प्रति-मूल आदेश (सत्यप्रति)
4. कर निर्धारण अधिकारी का आदेश (सत्यप्रति)
(अधिकार पत्र यदि प्रतिनिध के माध्यम से दायर हो)
प्र. 5.
अपील हेतु कितनी कोर्ट फीस देय है ?
उत्तर
अपील हेतु रुपये 100/- कोर्ट फीस देय है तथा अन्य प्रार्थना पत्र पर रुपये 2/- की कोर्ट फीस एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर रुपये 8/- की कोर्ट फीस लगेगी।
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