एफ.ए.क्‍यू.

  • प्र.1. कौन से आदेशों की अपील कर बोर्ड द्वारा सुनी जावेगी ?
    उत्तर आयुक्त (अपील्स) या अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त डी.एल.सी./एस.एल.एस.सी. की अनुशंसा/आदेश के विरुद्ध एवं आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त के आदेश के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है।
  • प्र. 2.कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि क्या है ?
    उत्तरव्यवहारी के लिये आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में। विभाग के लिए आदेश प्राप्ति के 180 दिवस में।
  • प्र. 3. अपील किस प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी ?
    उत्तर अपील प्रपत्र एस.टी.-9 तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जा सकेगी।
  • प्र. 4.क्या-क्या दस्तावेज अनिवार्य है ?
    उत्तर 1. अपील के आधार मय प्रपत्र एस.टी.-9 में
    2. पूर्व आदेश या प्रमाणित प्रतिलिपि
    3. दो प्रति-मूल आदेश (सत्यप्रति)
    4. कर निर्धारण अधिकारी का आदेश (सत्यप्रति)
    (अधिकार पत्र यदि प्रतिनिध के माध्यम से दायर हो)
  • प्र. 5. अपील हेतु कितनी कोर्ट फीस देय है ?
    उत्तर अपील हेतु रुपये 100/- कोर्ट फीस देय है तथा अन्य प्रार्थना पत्र पर रुपये 2/- की कोर्ट फीस एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर रुपये 8/- की कोर्ट फीस लगेगी।
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