मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर में आपका स्वागत है
राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 विक्रय कर से संबंधित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि गतिशील विक्रय कर अधिनियम व नियमों की सुसंगत व्याख्या की जा सके। अधिकरण
के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेश के विरुद्ध मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का
नाम परिवर्तित कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया।