बोर्ड के विषय में

मिशन, विजन

राज्य के व्यवहारियों/व्यवसायियों एवं आम जन को वाणिज्यिक/मुद्रांक/आबकारी/ भूमि कर संबंधी उनकी शिकायतों/अपीलों/निगरानियों में सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाना।

राजस्थान कर बोर्ड अजमेर में वैट अधिनियम, आबकारी अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के तहत प्रस्तुत की गई अपीलों/निगरानियों के प्रकरणों की तिथिवार स्थिति तथा बाद सुनवाई निर्णय पारित करना प्रमुख मिशन है ताकि संबंधित पक्षकार समय-समय पर अपने वादों की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सके।

  • बोर्ड के सभी प्रशासनिक कार्य अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार रजिस्ट्रार के द्वारा सम्पन्न होते हैं।
  • बोर्ड में निम्नांकित अधिनियम/नियमों के तहत द्वितीय अपील/क्रॉस आबजेक्शन /निगरानी (स्टाम्प) दायर करने का प्रावधान है:-
    • राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 एवं नियम 2006
    • मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003
    • राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954/1994
    • केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
    • राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957
    • राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ मोटर व्हीकल इन्टू लोकल एरिया, 1988
    • राजस्थान टैक्स ऑन लक्जरीज (टोबेको एण्ड इट्‌स प्रोडक्ट्‌स) एक्ट, 1998
    • राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुड्‌स इन्टू लोकल एरिया एक्ट, 1999
    • राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के तहत निगरानी/नजरसानी की सुनवाई
    • राजस्थान भूमि कर अधिनियम, 2006
    • राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

राजस्थान कर बोर्ड का मुख्यालय कर भवन अजमेर में है जो टोडरमल मार्ग पर स्थित है तथा इसकी सर्किट बैंच जयपुर के योजना भवन में तथा जोधपुर एवं उदयपुर स्थित कर भवन में नियमित अंतराल पर लगायी जाती है।

बोर्ड में सामान्यतः उपरोक्त अधिनियमों, उनके अंतर्गत नियमों तथा राज्य सरकार एवं चयनित अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत विचाराधीन अपीलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा की जाती है।

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